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मुख्यमंत्री "सरल बिजली योजना‘‘ में मजदूरों को 200 रूपए प्रतिमाह में मिलेगी बिजली

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‘‘मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना‘‘ 1 जुलाई से होगी लागू 

      झाबुआ। प्रदेश सरकार ने तीनों विद्युत वितरण कंपनी पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र को 200 रूपए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों के लिए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम आगामी 1 जुलाई से लागू हो रही है। मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी है।   
             शासन द्वारा जारी निर्देश में विद्युत कंपनियों से कहा गया है कि योजनाओं के हितग्राहियों की अतिरिक्त सुरक्षा निधियो के एरियर की बकाया राशि माफ करते हुए कोई नई सुरक्षा निधि नहीं ली जाए। नामांतरण की सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि एक साथ एक ही घर में कनेक्शनधारी उपभोक्ता के सगे निकट संबंधी पंजीकृत श्रमिक के साथ निवास करने पर योजनाओं का लाभ मिल सके। विद्युत कंपनियों को दोनों योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 200 रूपए प्रतिमाह की दर से सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली योजना के बिल अगस्त  में देय होंगे।
कैसे हों इस योजना में शामिल
योजना में शामिल होने के लिए पंजीकृत श्रमिकों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय या शिविर में जमा करने होंगे। पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करने पर ऐसे परिवारों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए निरूशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश विद्युत वितरण कंपनियों को दिए गए हैं। योजना में 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ता शामिल हो सकेंगे, किन्तु एयर कंडीशनर एवं हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता इस योजना में पात्र नहीं होंगे। योजना में जहां मीटर स्थापित हो, वहां मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी।
        शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर में अंकित खपत एवं विद्युत नियामक आयोग के विद्यमान टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता बिल की गणना की जाएगी। उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रूपए मासिक अथवा विगत एक वर्ष का औसत मासिक बिल, जो भी कम हो, देय होगा। बिजली के अपव्यय को रोकने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सरल बिल स्कीम में घर में बल्ब, पंखा चलाने एवं टीवी चलाने के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए खपत की बिलिंग प्रारंभिक रूप से अधिकतम 100 यूनिट रखी गई है। विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गये हैं कि नियामक आयोग के निर्धारित मानदंड के अतिरिक्त और कोई आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ें।
क्या हैं ‘‘मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना‘‘
योजना में पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू संयोजनों में बिजली बिल की बकाया राशि को माफ किया जाएगा। योजना का प्रभाव जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा। योजना के पात्र उपभोक्ताओं के जुलाई के बिल जो माह अगस्त में आएंगे, से परिलक्षित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के तहत माफ की गई राशि (मूल एवं सरचार्ज) बिल में स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। योजना में जून तक उपभोक्ता द्वारा देय मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज की संपूर्ण राशि माफ की जाएगी।
कौन हो सकता है योजना में शामिल
संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों व बीपीएल उपभोक्ताओं में से वे उपभोक्ता भी सम्मिलित हो सकेंगे, जिन पर सामान्य विद्युत बिल की राशि बकाया है। जिन्होंने वितरण कंपनियों के विरूद्ध बकाया राशि के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है तथा प्रकरण लंबित है अथवा विद्युत बिल की राशि बकाया होने से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया हो। जिनके ऊपर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया हो। पूर्व के वर्षों में समाधान योजना का लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता अनुसार इस योजना में पुन: लाभ ले सकेंगे। 



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