बलात्कार के 02 अपराध पंजीबद्धः-
फरि. अपने काका के घर सोने के लिए जा रही थी कि आरोपी शिवा पिता दलसिंह भाबर नि. रूपापाडा भामल पीछे से आया, फरि. का मुंह पकड लिया व जंगल में ले जाकर जबरन बलात्कार किया तथा बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं. 72/17 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपहरण का 01 अपराध पंजीबद्धः-
अपहर्ता सारमति पिता समसिंह मोरी, उम्र 13 वर्ष घर से झाबुआ कपडे सिलवाने का कहकर गयी थी जिसे आरोपी पिंटु पिता जोगडिया मेडा नि. पिपलिया को औरत बनाने की नियत से बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं. 102/17 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध शराब का 01 अपराध पंजीबद्धः-
आरोपी नितेश के कब्जे से रू. 1800/- रू. की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रं. 65/17 धारा 34-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मारपीट के 02 अपराध पंजीबद्धः-
आरोपी निलेश ने सुल्तान के साथ बिना वजह के, आरोपी अमरसिंह ने अनिल के साथ मो.सा. में से टयूब निकालने की बात को लेकर, अश्लील गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में रायपुरिया, कल्याणपुरा में अपराध क्रं. 66,51/17 धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना के 02 अपराध पंजीबद्धः-
आरोपी मो.सा.क्रं. एमपी-45 एमबी-8944 के चालक ने रबला को, आरोपी टेम्पों चालक कालु ने अंजली को, तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व टक्कर मार कर चोंट पहुंचाई। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा, थांदला में अपराध क्रं. 50,51/17 धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग की 02 कायमी :-
पूथ्वीराम की निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से आयी चोंट के कारण दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी, सडिया पिता देवा उम्र 70 वर्ष की एक्सीडेंट में आयी चोंट के कारण दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना पेटलावद में मर्ग क्रं. 13,14/17 धारा 174 जाफौ में कायमी की गयी।