
योजना में बलात्कार पीडित महिला या बालिका दुव्र्यापार से बचाई गई महिलायें, ऐसिड विक्टिम, दहेज पीडित, अग्नि पीडित, जेल से रिहा, परित्यकता एवं तलाकशुदा महिलाए शासकीय, अशासकीय आश्रम गृह बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहो में निवासरत बालिका महिलाए आवेदन कर सकेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से कम हो और विधवा, परित्याक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग की 60 वर्ष तक रखी गई है।
ऐसी महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बयूटी शियन, कम्प्यूटर, आया, दाई, वार्ड परिचर, डिप्लोमा, शार्ट हैण्ड टाईपिंग श्वेत टर्म मैनेजमेन्ट प्रयोगशाला सहायक का प्रशिक्षण, बी.एड/डी एड अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते दिये जायेगे। उपरोक्त विषय में से जो भी ट्रेड जिले में उपलब्ध होगा उनमें प्रशिक्षण दिया जायेगा। इच्छुक महिलाए योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का प्रारूप जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय जिला झाबुआ से प्राप्त कर सकते है।