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शिक्षा का अधिकार कानून- प्रायवेट स्कूलो की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई

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Right-to-Education-Act-The-last-date-for-application-for-admission-to-the-first-class-of-private-schools-is-31-May-शिक्षा का अधिकार कानून- प्रायवेट स्कूलो की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 31 मईआॅनलाइन लाॅटरी से मिलेगा 5 जून को  निजी स्कूलो  में प्रवेश

झाबुआ:प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलो  की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन अब 31 मई-2017 तक किये जा सकेंगे। आॅनलाइन आवेदन की पूर्व में यह तिथि 15 मई निर्धारित की गयी थी। प्रवेश तिथि में संशोधन इसलिये किया गया है कि अनेक प्रायवेट स्कूलो  द्वारा आरटीआई में निर्धारित रिक्त सीटो  की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी थी। तिथि बढ़ाये जाने से वंचित समूह ओर  कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चो को  इसका लाभ दिलवाया जा सकेगा। 
               निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप जनशिक्षा केन्द्र, बीआरसी, बीईओ , जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। आॅनलाइन आवेदन में दिक्कत आने पर प्रदेश के सभी विकासखण्ड में बीआरसी कार्यालय में हेल्प-डेस्क बनायी गयी है। पोर्टल पर पंजीकृत आवेदन को  ही लाॅटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। केन्द्रीय सिस्टम से पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए रेण्डमाइजेशन द्वारा 5 जून को आॅनलाइन लाॅटरी के माध्यम से छात्रो को  स्कूलो  की सीट का आवंटन किया जायेगा। लाॅटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस से प्रदान की जायेगी। यह सूची एजुकेशन पोर्टल  पर भी उपलब्ध रहेगी। 
            रेण्डम प्रक्रिया से सीट आवंटन होने के बाद सभी दस्तावेज का सत्यापन 7 से 15 जून तक बीआरसी कार्यालय में किया जायेगा। प्रवेश के लिये जिस केटेगरी अथवा निवास क्षेत्र के माध्यम से स्कूल में प्रवेश चाहा गया है, उसी केटेगरी एवं निवास का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। 


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