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फर्जी दस्तावेजो के आधार पर प्राप्त डीलरशीप कंपनी ने की निरस्त

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मामला सांईदीप फ्यूल्स कल्याणपुरा पेट्रोल पंप का

झाबुआ: कल्याणपुरा ग्राम में स्थित सांईदीप फ्यूल्स पेट्रोल पंप मालिक भरत शर्मा को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एचपी (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ) कंपनी की  डीलरशीप प्राप्त करने के मामले में कंपनी ने निर्णय लेते हुए दिनांक 09.05.2017 को उनकी डीलरशीप निरस्त कर दी। ज्ञात रहे कि ग्राम कल्याणुपरा में एचपी कंपनी का पेट्रोल पंप पिछले 6 वर्षो से चल रहा था लेकिन कंपनी को यह नही मालूम था कि डीलर भरत शर्मा ने डीलरशीप प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है।
जब फर्जी दस्तावेजों की जानकारी पेट्रोल पंप की जमीन मालिक राजकुमारी पति मोहनसिंह सोलंकी को पता चली तो उन्होंने कंपनी के उच्चस्तरीय अधिकारियो को शिकायत करी कि हमारी जमीन पर जो पंप स्थापित किया गया है वह डीलर ने फर्जी दस्तावेजों जिसमें झूठे शपथ पत्र  का उपयोग करके डीलरशीप प्राप्त करी है। पंप मालिक ने मेरे साथ धोखाधडी की है अतः इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिये। कंपनी को शिकायत के अलावा जमीन मालिक ने उक्त धोखाधडी को लेकर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में भी एक याचिका दायर की थी जिस पर कंपनी को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उक्त मामले की जांच कर पंप डीलर के खिलाफ कार्यवाही करें।
झूठा अनुभव प्रमाण पत्र व भागीदारी लेख की कंपनी ने करी जांच 
           पंप की जमीन मालिक राजकुमारी सोलंकी की शिकायत को कंपनी ने गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस शाखा से इसकी जांच कराई। जांच के दौरान डीलरशीप प्राप्त करने के लिए लगाया अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। वही पंप मालिक ने जमीन मालिक व कंपनी को बिना बताये व ना ही उनकी सहमति से एक व्यक्ति विशेष के साथ दिनांक 23.03.2011 को भागीदारी लेख ( पार्टनरशीप डीड ) बाले बाले कर ली। जिसे जांच के दौरान कंपनी ने नियम व शर्तो का उल्लंघन बताया। कंपनी के नियमो के अनुसार लीज डीड में स्पष्ट लिखा है कि यदि शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो लीज डीड स्वतः निरस्त मानी जावेगी। कंपनी की जांच में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसके अलावा जो भागीदारी लेख किया गया वो कंपनी के नियम व शर्तो का खुला उल्लंघन मानकर पंप डीलर भरत शर्मा की डीलरशीप दिनांक 09.05.2017 को निरस्त कर दी गई।

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