अपहरण का 01 अपराध पंजीबद्धः-
फरि. भगवानसिंह पिता चैनसिंह चैहान उम्र 42 वर्ष नि. हमीरगढ की लडकी माया चौहान उम्र 14 वर्ष, घर से बिना बताये कहीं चली गई शंका है कि, संदेही देवराम पिता नाथु गामड निवासी हमीरगढ का बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रं. 362/17, धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
छेड़छाड़ के 02 अपराध पंजीबद्धः-
फरियादिया स्कुल से वापस घर आ रही थी कि आरोपी दिवान पिता हवसिंह भूरिया नि. छोटा गुडा , ने रास्ता रोककर बुरी नियत से फरि. का हाथ पकडा व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण मे थाना थांदला में अपराध क्रं. 565/17 धारा 354,341,506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
