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एक लाख तक की ऋण सीमा के लिए शासन द्वारा किये गये सरली करण नियमों का पालन किया जाये : कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर

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झाबुआ : 29 नवम्बर को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ के कार्यालय में फसलों पर उत्पादन लागत एवं ऋणमान निर्धारण के लिए तकनिकी समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने की। बैठक में अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री गौरसिंह वसुनिया वरिष्ठ महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक श्री विजयसिह कुर्मी, एलडीएम श्री पाण्डे सहित तकनीकि समूह के शासकीय विभागों के अधिकारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। 
                 बैठक में निर्णय लिया गया कि एक लाख तक की ऋण सीमा के लिए शासन द्वारा किये गये सरली करण नियमों का पालन बैकों से सुनिश्चित करवाया जाये। किसान मृत्यु बीमा योजना में सत्यापित मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाये। 
             हितग्राही से मूल प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाये। इसके संबंध में शासन को पत्र लिखने के लिए वरिष्ठ महाप्रबंधन सहकारी केन्द्रीय बैंक को कलेक्टर ने निर्देश दिये। किसान जिस फसल के लिए ऋण ले रहा है। उसके खेत में वही फसल लगाई गई है या नहीं एरिया की जानकारी निकाले। उद्यानिकी विभाग की एक वर्ष की फसल के क्षेत्र की जानकारी निकालने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक को कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया।

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