
कलेक्टर डॉ.अरूणा गुप्ता के निर्देशानुसार कक्षा 12 वी में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि आगामी वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है तो अपना पंजीयन प्राचार्य जिला एवं खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट उमावि में कराये। कोचिंग का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 12 वी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
जाने कैसे लाभ ले योजना का
विभाग : श्रम
उद्देश्य :निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा उनके आर्थिक सम्वर्घन हेतु ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों का जो शासन, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की विभिन्न निर्माण योजना के अंतर्गत सड़क, पुल, पुलिया, तालाब, नहर, भवन आदि के निर्माण कार्यो में अस्थाई रूप से मजदूरी करते हैं तथा रोजगार गांरटी योजना, ग्रामीण विकास योजना, नगरीय क्षेत्रों की विकास योजनाओं, गंदी बस्ती उन्मूलन योजना, तथा निजी एवं सहकारिता क्षेत्र के सभी बिल्डर, काॅलोनाइजर व ऐसी निर्माण एजेंसियों में कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है।
पात्रता की शर्ते :
- श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए
- वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य करना अनिवार्य है
लाभ :कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं उनके आर्थिक हित संवर्धन हेतु निम्नानुसार कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त कर सकते हैं – व प्रसूति सहायता योजना व षिक्षा हेतु प्रोत्साहन राषि योजना व मेधावी सहायता योजना व विवाह सहायता योजना व चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में सहायता योजना व मृत्यु की दषा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना व आवास ऋण योजना व पेंषन योजना
आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज़ :
- पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र
- निर्माण श्रमिक का फोटो
- आवेदन के साथ 10 रू. का शुल्क
संपर्क अधिकारी :
सचिव, ग्राम पंचायत,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत,
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय,
श्रम पदाधिकारी
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