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19 नवंबर से 26 नवंबर तक जिले में सीमावर्ती राज्यों के व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

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November-19-to-November-26-will-restrict-the-entry-of-persons-in-the-district-bordering-states-19 नवंबर से 26 नवंबर तक जिले में सीमावर्ती राज्यों के व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा    झाबुआ :जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक पार्टीयो तथा व्यक्तियों द्वारा आमसभाओं एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर चुनाव-प्रचार किया जा रहा है। चुनाव-प्रचार 19 नवम्बर 2015 को शाम 5.00 बजे बंद हो जायेगा, झाबुआ जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमाओं से जुड़ी होने के कारण अधिक संख्या में बाहरी व्यक्तियों की जिले में आने की संभावना को देखते हुए जिले में असामाजिक तत्वों या बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश से कानून व्यवस्था भंग ना हो। इसलिए 19 नवम्बर को शाम 5 बजे से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने (26 नवंबर) तक झाबुआ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के भीतर सीमावर्ती राज्यों के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. अरूणा गुप्ता ने प्रतिबंध लगा दिया है। 
       झाबुआ जिले की सीमाओं के भीतर यह प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार,गुप्ती एवं घातक पदार्थो को न तो साथ लेकर चलेगा और न उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा। आगन्तुको के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किये जाने वाले हवाई फायर भी वर्जित रहेगे। 
        वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखों का संग्रहण करेगा न उनका निर्माण करेगा न परिवहन करेगा और न ही उनका उपयोग करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही इस हेतु टेन्ट, शामियाना इत्यादि ही लगायेगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना अस्त्र-शस्त्रों का परिवहन नहीं करेगा। इनमें लोहे के सरिया, हॉकी स्टिक, लोहे की जंजीरें पाईप, एयरगन इत्यादि भी सम्मिलित है। 
         बाहरी राज्य या अन्य जिलो का कोई भी व्यक्ति उक्त समय सीमा के दौरान जिले में प्रवेश नहीं करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्धात्मक आदेश सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारो की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गयी कटार पर प्रभावशील नहीं होगा।

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