झाबुआ : प्रभारी कलेक्टर झाबुआ श्री अनुराग चौधरी ने बताया कि शिकायत आदि के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत विभागीय योजनाओं के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, निर्माण कार्य प्रगति रत है तथा वर्तमान में सड़के अपूर्ण है। इन अपूर्ण कार्यो से आमजन को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सड़को से दिनभर धूल-मिट्टी उडती है तथा सड़कों पर गिट्टी बिछी होने के कारण व बडे-बडे गड्डे होने से आये-दिन वाहन गिरते फिसलते है जिससे दुर्घटनाऐ घटित हो रही है। इस कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं में लोग हताहत हो रहे है।
इसी क्रम में 15 फरवरी 2016 को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने निर्माणाधीन अपूर्ण उत्कृष्ट सड़क पर हुई वाहन दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। इस दुर्घटना को लेकर लोगो के द्वारा चक्काजाम किया गया था। विभागीय योजनाओं के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत तैयार की जा रही सड़कों को पूर्ण कराने में पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए कार्य को पूर्ण कराने में कोई रूचि नहीं लिये जाने, धूल मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने तथा निर्माणाधीन सड़को का कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने से हो रहीं दुर्घटनाओं के कारण जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है।
इस संबंध में परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इन्दौर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, झाबुआ, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा झाबुआ, प्रबंधक, प्रबंधक एमपीआरडीसी झाबुआ, एमपीआरआरडी झाबुआ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका झाबुआ एवं निर्माण एजेंसी आईवी.आर.सी.एल, एवं मेसर्स मेवाडा मेकेडम प्रा.लि. महात्मा गांधी मार्ग महूं जिला इन्दौर को इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-133 में निहित प्रावधानों के तहत वैद्यानिक कार्यवाही के लिए, अपना उत्तर 27 फरवरी 2016 को दोपहर 3.00 बजे समक्ष में अभिलेखो के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ श्री अनुराग चौधरी ने समक्ष में तलब किया है। समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर संबंधितो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।