छेड़छाड़ के 02 अपराध पंजीबद्धः-
फरियादिया ने बताया कि आरोपी विवेक पिता विक्रम सिंह नि. झाबुआ ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के ऑफिस से फोन लगाकर बुलाया व बुरी नियत फरि0 का हाथ पकडा फरि. धक्का देकर भागकर कमरे से बाहर चली गई। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं0 150/17 धारा 354,354, क-(1) भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मारपीट के 03 अपराध पंजीबद्धः-
आरोपी मानिया ने फरि. जामसिंह को दारू पीने के पैसे को लेकर, आरोपी ठाकर ने फरि. सुरेश को तु मेरी तरफ क्यों देख कर गाली क्यों दे रहा कहकर, आरोपी मुनसिंह ने फरि. पप्पु के साथ मारपीट करने पर अश्लील गालिया देकर मारपीट कर चोट पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली, कालीदेवी अप.क्र0 149,152,34/17 धारा 294,323,506,34,325,504 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चोरी का 01 प्रकरण पंजीबद्धः-
फरि. नीलेश ने अपनी अपनी मों. सा. क्रं.एमपी.-45 एमजी-1473 को घर के बाहर खड़ी की थी जिसे अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। प्रकरण में कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रं. 151/17 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।ै
आव. वस्तु अधि. का 01 प्रकरण पंजीबद्धः-
आरोपी रामसिंह पिता गोबरिया वसुनिया, निवासी भुरीमाटी से अवैध रूप से 60 लीटर नीले रंग का केरोसिन मो.सा. से बेचने ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रं0 73/17 धारा 3(7) आव. वस्तु एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध शराब का 01 अपराध पंजीबद्धः-
आरोपी लाला पिता प्रकाश बसेर, निवासी पारा के अवैध कब्जे से 1500/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना राणापुर में अपराध क्रं0 150/17 धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना का 03 अपराध पंजीबद्धः-
आरोपी अज्ञात वाहन चालक ने मुकेश पिता सड़िया डामर नि. उन्नई की मो.सा.को टक्कर मार दी थी जिसे मौके पर ही मृत्यू हो गई थी। आरोपी मों.सा. क्र.-जीजे- 21 एएस-2947 का चालक ने फरि .बाबु के लड़के को, आरोपी मों.सा. क्र.-09-एनएल-1429 के चालक ने मोहन, आरती, बकेश को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व टक्कर मार कर चोंट पहुंचाई। प्रकरण में थाना पेटलावद, थांदला, रायपुरिया में अपराध क्रं. 119,83,82/17 धारा 304-ए, 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अधे कत्ल का 01 आरोपी गिरफ्तार :-
सूचनाकर्ता रमेश पिता दिता भुरिया निवासी बखतपुरा ने दिनांक 02.03.2017 को सूचना दिया कि कांतीलाल निवासी बखतपुरा के कुएं में अज्ञात पुरूष का शव पानी के उपर तैर रहा है, सूचना पर थाना रायपुरिया पर मर्ग क्रमांक 08/17 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच प्रारम्भ की गई । जांच में मृतक की पहचान रमेश पिता शंकर निनामा उम्र 35 साल निवासी गांव बोरिया के रूप में हुई। जांच में मृतक की हत्या सिर में आई गम्भीर चोंट से होना पाया गया।
मृतक की मां टाकुडीबाई, भाई श्यामु निनामा के कथनानुसार आरोपी कमलेश पिता शकरू डामोर निवासी बखतपुरा पर हत्या की शंका होना पाये जाने पर थाना रायपुरिया पर अपराध क्रमांक 81/17 धारा 302 201 भादवि का कायम कर अनुसंधान पुलिस अधीक्षक झाबुआ व एसडीओपी पेटलावद के निर्देशन में थाना प्रभारी एम.एल. भाभर, चौकी प्रभारी झकनावदा पी.सी. साठे, सउनि प्रहलादसिंह चुडावत एवं कर्मचारी द्वारा अनुसंधान किया गया एवं खुलासा किया गया कि आरोपी कमलेश की पत्नी से मृतक रमेश निनामा का अवैध संबंध होने के कारण आरोपी कमलेश डामर द्वारा मृतक रमेश को टेलीफोन कर गांव बखतपुरा बुलवाया गया एवं कांतीलाल निवासी बखतपुरा के कुएं पर ले जा कर आरोपी कमलेश पिता शकरू डामर निवासी गांव बखतपुरा द्वारा पत्थर से रमेश निनामा के सिर में गंभीर चोंट पहुचा कर हत्या कर दी एवं लाश को कुएं के अंदर पानी में डाल दिया व लाश को छुपाने के लिये उपर से एक ईमली का पेड व एक बैर का पेड काटकर उपर डाल दिया
आरोपी कमलेश को दिनांक 05.03.2017 को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी कमलेश की निशानदेही से आरोपी घर के अंदर से मृतक की सायकल जप्त की एवं मृतक का मोबाईल, मफलर तथा घटना में उपयोग किया गया पत्थर एवं आरोपी की शाल कुएं से बरामद किया गया, अनुसंधान जारी है।