जिला विकलांग केंद्र प्रबंध समिति ने दिव्यांगजनों से लाभ लेने का किया आव्हान
झाबुआ।जिला विकलांग एवं पुर्नवास केंद्र रंगपुरा के पेरेंट्स डिस एबिलिटिज पर्सन ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं केंद्र की प्रबंध समिति के सदस्य यशवंत भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 27 अक्टूबर 2016 को अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते है। आपने बताया कि जिला विकलांग एवं पुनर्वास केंद्र रंगपुरा के माध्यम से जिले के सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र निःशुल्क बनाने की व्यवस्था है।
इस संबंध में गत दिनों कलेक्टोरेट कार्यालय में सामाजिक न्याय विभाग की बैठक भी आयोजित हुई थी। जिसमें परिवहन विभाग को यह निर्देशित किया गया कि वे जिले के सभी बस मालिकों एवं परिचालकों की बैठक आयोजित कर इस नियम से अवगत करवाएं एवं सभी निःशक्तजनों को अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत किराये की छूट दे। साथ ही महिलाओं एवं वरिष्ठजनों के लिए जिस तरह बसों में सीट आरक्षित है, उसी तरह निःशक्तजनों के लिए भी उनके बैठने के लिए सीट आरक्षित की जाए। श्री भंडारी ने जिले के सभी दिव्यांगजनों से अनुरोध किया है कि वे इस नियम का लाभ ले तथा बस में यात्रा करते समय अपना दिव्यांग प्रमाण-पत्र साथ रखे।
गजट में प्रकाशित अधिसूचना |