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उपभोक्ता अपने अधिकारो को पहचाने : विधायक शांतिलाल बिलवाल

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15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित 

झाबुआ : 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन विपणन सहकारी समिति मर्यादित बसंत कालोनी झाबुआ के परिसर में किया गया है। 
कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिये नापतौल, ऑयल कंपनी, खाद्य एव औषधि प्रशासन विभाग, खाद्य विभाग द्वारा प्रर्दशनी लगाई जाकर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विधायक शांतिलाल बिलवाल, कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री राम बरडे, श्री दुबे, जनसम्पर्क अधिकारी अनुराधा गहरवाल, विशिष्ट अतिथि किरण शर्मा, कृष्णसिंह, नुरूद्दीन बोहरा, संयोजक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं एडवोकेट श्री मुकुन्द सक्सेना सहित उपभोक्ता उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झाबुआ विधायक श्री शांति लाल बिलवाल ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकार को पहचाने, दुकानदार से पक्का बिल ले, सामान के पैकेट पर लिखी हुई जानकारी को पढे और सही गुणवत्ता का सामान ही खरीदे, दुकानदार के बांट एवं तराजू की भी जांच करे ताकि वो कम सामान देकर आपको ठगे नहीं यदि कोई ढ़गी करे तो तुरंत उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज करे। उपभोक्ता फोरम एक ऐसा स्थान है जहॉ ठगी का शिकार हुए उपभोक्ताओं को न्याय दिलवाने के लिए शासन द्वारा निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
जागरूक उपभोक्ता बनें, अधिकार जाने
कार्यक्रम में अतिथियों ने उपभोक्ताओ को बताया कि जागरूक बने आपको
  1. अधिकार है किसी भी उत्पाद या सेवा के बारे में जानने का।
  2. अधिकार है किसी भी तरह की खरीददारी से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी लेने का।
  3. अधिकार है किसी भी वस्तु या सेवा के चयन करने का।
  4. अधिकार है आपकों एमआरपी मूल्य, एक्सपायरी तिथि, वजन, मात्रा जानने का।
  5. अधिकार है खतरनाक असुरक्षित वस्तु अथवा सेवा से सुरक्षित रहने का। अधिकार है कि आपकी बात पूरी सुनी जाए। 
  6. अधिकार है वस्तु या सेवा से संतुष्ट न होने पर शिकायत करने का। अधिकार है गुणवत्ता चिन्ह जैसे कि आईएसआई मार्क, एगमार्क, हॉलमार्क की जॉच करे यदि आपको कोई ठगता है, तो शिकायत करे। 

शिकायत कहॉ करे
  1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 1800-11-4000 पर।
  2. राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन्स(क्षेत्रीय भाषाओं में)
  3. जिला उपभोक्ता फोरम में रूपये 20 लाख तक की शिकायत के लिए
  4. राज्य उपभोक्ता आयोग में रूपये 20 लाख से 1 करोड तक की शिकायत के लिए।

कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी पेटलावद श्री आनंद चंगोड ने किया। अतिथियों का स्वागत कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे ने किया। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री गामड ने किया। कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी अतिथियो द्वारा किया गया। 


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