झाबुआ :किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में अधिकारियों एवं स्टेक होल्डरों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आज स्थानीय अपना होटल में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कहा कि बच्चों के प्रति संवेदनशील स्टेक होल्डरों को यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि आप अधिनियम के संबंध में बारीक से बारीक नियम को जान पाये एवं जब भी आपकों बच्चों को संरक्षित करने का अवसर मिले तो, आप अपना पूर्ण सहयोग दे पाये। शासन की मंशानुसार बच्चों को उनके अधिकार दिला पायें एवं एक स्वस्थ समाज के विकास में अपना सहयोग दे पाये।
प्रशिक्षण में उप संचालक संभागीय महिला सशक्तिकरण कार्यालय इन्दौर डॉ मन्जुला तिवारी ने कहा कि शासकीय मशीनरी अपने उत्तरदायित्व को समझकर ईमानदारी से अपना कार्य करे। एकीकृत बाल विकास अधिकारी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए काम करे। यदि बच्चों के साथ कोई अपराध घटित होता है, तो संरक्षण के लिए भी त्वरित कार्यवाही करे। बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक पहल करे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री आर.एस.जमरा, उप संचालक जनसम्पर्क श्रीमती अनुराधा गहरवाल, सभी ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि एवं स्टेक होल्डर उपस्थित थे।